PETA इंडिया की शिकायत के बाद जंबो सर्कस के खिलाफ FIR दर्ज की गई
PETA इंडिया से शिकायत प्राप्त करने के बाद, मवेलीकारा पुलिस द्वारा जंबो सर्कस के प्रशासकों के खिलाफ कुत्तों, घोड़ों, ऊंटों और पक्षियों को जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा अस्वीकृत करतब दिखाने के लिए मजबूर करने के खिलाफ़ FIR दर्ज़ की गयी है। AWBI पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत निर्धारित प्राधिकरण है, जो देश में प्रदर्शन के लिए जानवरों के उपयोग को नियंत्रित करता है। PETA इंडिया ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कानूनी उल्लंघनों के सबूत पेश किए हैं।
मवेलीकारा पुलिस स्टेशन में PCA अधिनियम, 1960 की धारा 3, 11(1)(ए), 11(1)(बी), और 26 के तहत जानवरों को अपंजीकृत करतब दिखाने हेतु बाध्य करने के खिलाफ़ FIR दर्ज़ की गयी है। इस FIR में शो के दौरान दो कुत्तों के बीच हुई हाथापाई के संबंध में लापरवाही बरतने; दर्शकों की जान को खतरे में डालने और पक्षियों को उड़ने से रोकने और उनके पंखों को काटने के खिलाफ़ PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) (L) और भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 289 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है।
AWBI के बहुत से निरीक्षणों और PETA इंडिया की कई जाँचों में यह तथ्य सामने आया है कि सर्कसों में मनोरंजन हेतु जानवरों का प्रयोग बहुत ही क्रूर प्रथा है जिसके कारण जानवरों को तंग पिंजरों में जंजीरों से कैद रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की पशुचिकित्सकीय सेवाओं से वंचित रखते हुए भूखा-प्यासा रहने के लिए मज़बूर किया जाता है। उनके प्राकृतिक उत्थान को पूर्ण रूप से बाधित किया जाता है और उनसे जबरन मुश्किल, असहज और कष्टदायी करतब कराए जाते हैं। ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहने के कारण कई जानवरों में ख़तरनाक मानसिक बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं।