PETA इंडिया और PFA की शिकायत के बाद, उज्जैन पुलिस ने कुत्ते को नदी में फेंकने के आरोपी के खिलाफ़ FIR दर्ज़ की
एक आदमी द्वारा डरे हुए कुत्ते को गर्दन और पैर से पकड़कर नदी में दूर फेंकने के वायरल वीडियो के आधार पर, PETA इंडिया ने PFA इंदौर के प्रियांशु जैन के साथ मिलकर नीलगंगा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का कार्य किया। अब इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत एक FIR दर्ज़ की गयी है। इस क्रूर घटना की सूचना और घटनाक्रम की वीडियो कई दयालु लोगों द्वारा PETA इंडिया के साथ साझा किया गया था।
PETA इंडिया इस अपराधी की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है। जानवरों के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग जानवरों के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह आगे चलकर जानवरों या मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में अमीरुल इस्लाम को विधि की एक छात्रा जीशा का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाए गयी जबकि उससे पहले वह कुत्तों और बकरियों का बलात्कार कर उन्हें मार चुका था। Journal of Emotional Abuse में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, घरेलू हिंसा पीड़ितों पर किए गए एक अध्ययन में 71% महिलाओं ने माना कि उनके अत्याचारी पार्टनरों ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया।
पशुओं का शोषण करने वालों के खिलाफ़ मज़बूत दंड प्रावधान की मांग करें