पुणे पुलिस ने कुत्ते के पैर में फ्रैक्चर संबंधी मामले में FIR दर्ज़ की; PETA इंडिया ने अपराधियों के संबंध में जानकारी देने वालों को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की
PETA इंडिया को यह जानकारी मिले के बाद कि पुणे की FLAME यूनिवर्सिटी के परिसर में एक या अधिक अज्ञात हमलावरों द्वारा एक सामुदायिक कुत्ते पर हमला किया गया और उसका पैर तोड़ दिया गया, हमने एक दयालु रेसिडेंट के साथ मिलकर पौड पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और अपराधियों के संबंध में जानकारी देने वालों को 50,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। पौड पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(A) और (L) के तहत FIR दर्ज की गई है। पीड़ित कुत्ते को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके पैर की सर्जरी भी की गयी है। दो पशुचिकित्सकों की रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि फ्रैक्चर किसी कठोर, नुकीली वस्तु या जोरदार प्रहार से आघात का परिणाम लगता है।
इस अपराधी या अपराधियों के बारे मे जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति, PETA इंडिया की आपातकाल हेल्पलाइन +91 9820122602 या ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकता है। अनुरोध करने पर सूचना देनेवाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
PETA इंडिया इस अभियुक्त की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि जानवरों के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग जानवरों के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह आगे चलकर जानवरों या मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में अमीरुल इस्लाम को विधि की एक छात्रा जीशा का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाए गयी जबकि उससे पहले वह कुत्तों और बकरियों का बलात्कार कर उन्हें मार चुका था। घरेलू हिंसा पीड़ितों पर International Journal of Environmental Research and Public Health द्वारा किए गए एक अध्ययन में 71% महिलाओं ने माना कि उनके अत्याचारी पार्टनरों ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया।
PETA इंडिया देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हैं। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है, जैसे इसके अंतर्गत पहली बार जानवरों पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता खिलाफ़ कठोर दंड प्रावधानों की सिफारिश करी है।
जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ़ दंड प्रावधानों को मज़बूत कराने में अपना योगदान दें!!