PETA इंडिया ने वायरल वीडियो में छोटे बगुले को बेरहमी से पीटने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 50,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की
अभिनेत्री रश्मी गौतम द्वारा PETA इंडिया के साथ एक वायरल वीडियो साझा किया गया था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक छोटे से बगुले को रस्सी से बांधकर छत से लटका कर छड़ी से बार-बार पीटते देखा जा सकता है। PETA इंडिया इस घिनौने अपराध के दोषियों की गिरफ़्तारी एवं अपराध साबित करने में सहायक किसी भी प्रकार की उपयुक्त जानकारी देने वाले व्यक्ति को ₹50,000 की इनामी राशि की घोषण की है। बगुले (लिटिल एग्रेट्स) ‘वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2022 में संशोधित)’ की अनुसूची II के तहत संरक्षित प्रजाति है। वीडियो में यह व्यक्ति बंगाली में बात करता हुआ प्रतीत होता है, और पोस्ट के कैप्शन से संकेत मिलता है कि यह घटना संभवतः पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर जिले में हुई थी।
इस अपराधी या अपराधियों के बारे मे जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति, PETA इंडिया की आपातकाल हेल्पलाइन +91 9820122602 या ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकता है। अनुरोध करने पर सूचना देनेवाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
घरेलू हिंसा पीड़ितों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 60% महिलाओं ने माना कि उनके पार्टनर ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया। “राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो” द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, दहेज-संबंधी विवादों के चलते हर साल लगभग 8,000 महिलाओं को जलाकर मार दिया जाता है।
PETA इंडिया देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहा है। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है, जैसे इसके अंतर्गत पहली बार जानवरों पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता के खिलाफ़ कठोर दंड प्रावधानों की सिफारिश करी है।
पशु क्रूरता के खिलाफ़ दंड प्रावधानों को मजबूत कराने में हमारी सहायता करें