कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बिना लाइसेंस वाली घोड़ा गाड़ियों को जब्त कर लिया जाए, पश्चिम बंगाल सरकार ने घोड़ों की दुर्दशा पर ‘आंखें मूंद ली हैं’

Posted on by Erika Goyal

हाल ही में जारी एक आदेश में, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और माननीय न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य शामिल थे, ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोलकाता में सभी घोड़ा-चालित गाड़ियों का निरीक्षण करने और सभी बिना लाइसेंस वाली गाड़ियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि घोड़ों की स्थिति “ठीक नहीं” है और निर्देश दिया कि पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग घोड़ों की एक और स्वास्थ्य जांच करे।

अदालत के निर्देश मौजूदा लाइसेंसिंग और पशु कल्याण कानूनों को लागू करने में राज्य सरकार की विफलता पर चिंता व्यक्त करने के बाद आए हैं, जिसमें कहा गया है कि “ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने उक्त मुद्दे पर आंखें मूंद ली हैं”। अदालत ने राज्य सरकार को जून 2022 में अपने स्वयं के वचन को लागू करने में देरी के लिए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया कि लंगड़े, बीमार, कमजोर और गर्भवती घोड़ों को उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाएगा जिसके अभाव में यह अत्यधिक भारी गाड़ियां ढोने वाले जानवरों की परेशानी बढ़ जाएगी और उन्हें भविष्य किसी भी गतिविधि के लिए अयोग्य बना सकता है। PETA इंडिया ने जब्त किए गए घोड़ों के पुनर्वास की पेशकश की है ताकि उन्हें आवश्यक विशेषज्ञ अश्व पशु चिकित्सा देखभाल, उपचार और आराम मिल सके।

घोड़ों का स्वास्थ्य निरीक्षण सितंबर 2022 में कोलकाता मैदान अदालत द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया गया था जिसमें पशु संसाधन विकास विभाग, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, PETA इंडिया और CAPI फाउंडेशन (याचिकाकर्ता) के एक प्रतिनिधि और घोड़ा मालिकों के एक प्रतिनिधि शामिल थे। 12 सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट के माध्यम से, समिति ने सर्वसम्मति से पाया कि निरीक्षण किए गए सभी घोड़े किसी न किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे और पर्यटकों की सवारी के लिए अयोग्य घोड़ों का व्यावसायिक शोषण नहीं किया जाना चाहिए।

हाल ही में, पुलिस ने एक घटना के लिए पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जहां एक पर्यटक गाड़ी को खींचने के लिए मजबूर किए गए एक घोड़े को पुलिस और जनता के सामने मृत अवस्था में गिरा दिया गया, जिससे कोलकाता में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास यातायात में काफी मुश्किल पैदा हो गई। इस घटना के साथ ही शहर में हाल के महीनों में मरने वाले घोड़ों की संख्या छह हो गई है, इसमे अधिकांश ऐसे हैं जो अत्यधिक काम लिए जाने के चलते मौत का शिकार हुए हैं, जबकि एक घोड़ा कोलकाता मैदान में लगे नुकीले सरिये की सीखों पर फस जाने से दर्दनाक मौत का शिकार हुआ था। इस आंकड़े में केवल सार्वजनिक की गई मौतें शामिल हैं – वास्तविक मृत्यु दर बहुत अधिक हो सकती है।

इस बीच, 150 से अधिक पशु चिकित्सकों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील कर घोड़ा-गाड़ी पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। पशुचिकित्सकों ने बताया कि घोड़ों को मुश्किल रास्तों पर लोगों का भारी बोझ ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ऐसी स्थिति में पैरों और खुरों में अपूरणीय और अपरिवर्तनीय समस्याएं पैदा होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लंगड़ापन होता है।

घोड़ों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा के बारे में PETA इंडिया की शिकायतों के बाद, अप्रैल 2023 में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने कोलकाता पुलिस और पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय को घोड़ों के प्रति क्रूरता की तत्काल जांच करने का निर्देश दिया।

माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 8 जून 2015 के अपने फैसले के माध्यम से आदेश दिया था कि मुंबई में “जॉयराइड्स” के लिए घोड़ा-गाड़ी का उपयोग करना अवैध है। इसमें कहा गया है कि घोड़ों को कंक्रीट और तारकोल की सतहों पर काम करने के लिए मजबूर करना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आगे पाया गया कि जिन स्थितियों में घोड़ों को रखा गया था वे “दयनीय” थीं। यह निर्णय तब दोहराया गया जब माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2017 में घोड़े के मालिकों द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, 6 फरवरी 2023 के अपने आदेश के माध्यम से, घोड़े के निषेध के खिलाफ एक अपील को खारिज कर दिया। अब, पारंपरिक शैली की ई-गाड़ियां मुंबई में उपयोग की जाती हैं और पर्यटकों और गाड़ी चालकों द्वारा समान रूप से पसंद की जाती हैं।

PETA इंडिया के साथ मिलकर यह अनुरोध करें कि मुंबई की राह पर चलते हुए कोलकाता में पीड़ित घोड़ों के स्थान पर खूबसूरत मोटर चालित ई-कैरिएज चालू की जाए।

कोलकाता में घोड़ों के इस्तेमाल को समाप्त करने में सहायता करें