PETA इंडिया की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोबरा को मारने के आरोप में बलिया के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया
एक चिंतित नागरिक की रिपोर्ट और एक वायरल वीडियो पर कार्रवाई करते हुए जिसमें एक कोबरा को बहुत ही बुरी स्थिति में देखा जा सकता है, जिसे कथित तौर पर एक व्यक्ति द्वारा विकृत और प्रताड़ित किया गया था, PETA इंडिया ने बलिया पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर कार्य किया और अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज़ कराई। इस अपराधी को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है।
कोबरा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित प्रजाति है। संबंधित मामले में WPA, 1972 की धारा 9 और 51 के तहत FIR दर्ज़ की गयी है। यह एक गैर-जमानती अपराध है और इसमें तीन से सात साल की जेल की सजा और न्यूनतम 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
PETA इंडिया मनुष्यों के साथ टकराव को कम करने के लिए कोबरा के प्राकृतिक आवास को संरक्षित और बहाल करने का आह्वान करता हैं। यह उल्लेखनीय हैं कि अगर सांपों के लिए स्पष्ट रास्ता बनाया जाए तो वह स्वयं ही आसानी से उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं। PETA इंडिया सांपों को हटाने में मदद के लिए वन विभाग को बुलाने की सलाह भी देता है।
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