मुंबई पुलिस ने जुहू में कुत्ते को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने के मामले में FIR दर्ज़ करी

Posted on by Shreya Manocha

यह जानकारी मिलने के बाद कि जुहू में किसी आदमी ने एक कुत्ते को लोहे की रोड के साथ बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया,  PETA इंडिया और जय सरीन नामक एक दयालु नागरिक ने मिलकर काम करते हुए जुहू पुलिस स्टेशन में अभियुक्त के खिलाफ FIR दर्ज़ कराई। यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत दर्ज़ करी गयी है। मृत कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

PETA इंडिया पशु क्रूरता के अपराधियों की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि पशुओं के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग पशुओं पर क्रूरता करते हैं, वह अक्सर आगे चलकर अन्य पशुओं व मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल  में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि “जो लोग पशु क्रूरता में शामिल होते हैं, उनके अन्य अपराध करने की संभावना 3 गुना अधिक होती है, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों का सेवन शामिल है।”

पशु शोषणकारियों के खिलाफ़ मज़बूत दंड प्रावधानों की मांग करें!