PETA इंडिया को वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध दौड़ के लिए मजबूर किए गए चार घोड़ों की अंतरिम हिरासत सौंपी गयी
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30 November 2024
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मुंबई—हाल की अदालती कार्यवाही के बाद, अंधेरी स्थित मुंबई के 65वीं ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) कोर्ट ने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अवैध दौड़ के लिए उपयोग किए जा रहे चार घोड़ों की अंतरिम हिरासत पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया को प्रदान करने का आदेश सुनाया है।
विले पार्ले पुलिस स्टेशन द्वारा FIR दर्ज करने और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 279, 336, 289, और 34 और पशु क्रूरता निवारण (PCA), 1960 की धारा 11(1)(a) और 11(1)(d) के तहत घोड़ों को जब्त करने के बाद PETA इंडिया ने 11 जून को इन चार घोड़ों की अंतरिम हिरासत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। PETA इंडिया के आवेदन के बाद, इन घोड़ों के पूर्व मालिकों ने अदालत में एक हलफनामा प्रस्तुत करके घोड़ों की कस्टडी छोड़ दी थी। कोर्ट ने, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत अधिसूचित ‘पशु क्रूरता निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2017’ के अनुसार फैसला सुनाते हुए, PETA इंडिया के आवेदन को स्वीकार कर उन्हें पशुओं की अंतरिम हिरासत सौंप दी है।
PETA इंडिया के क्रुएलिटी रिस्पांस लीगल एडवाइसर एंड एसोसिएट डायरेक्टर- मीत अशर ने कहा, “PETA इंडिया इन घोड़ों की दुर्दशा को समझने और उनके अंतरिम पुनर्वास का निर्देश देने के लिए माननीय मजिस्ट्रेट श्री हाशमी H.A.H.I. का अत्यंत आभारी है जिनके दयालु निर्णय से अब इन निर्दोष पशुओं को मार-पीट कर जबरन दौड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अब इन घोड़ों को अपने मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने का पूरा मौका मिलेगा।“
PETA इंडिया ने अपनी याचिका में उल्लेखित किया कि ‘प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) नियम, 2001’ और ‘प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2001’ के अंतर्गत, किसी भी पशु का भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) के पास पंजीकरण कराए बगैर प्रशिक्षण, प्रदर्शन या करतब हेतु प्रयोग पूरी तरह से गैर-कानूनी है। इस प्रकार की पशु दौड़ों का आयोजन ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ और ‘पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2001’ का भी उल्लंघन है। इसके अलावा, समूह ने वर्ष 2016 के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें AWBI द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन रिपोर्ट के परिणामस्वरूप राज्य में तांगा दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि घोड़ों को भारी यातायात के बीच दौड़ने के लिए मज़बूत करना क्रूरता है क्योंकि इस दौरान उन्हें अत्यधिक मानसिक तनाव एवं पीड़ा सहनी पड़ती है, जिसमें हाईवे पर आयोजित होने वाली अवैध दौड़ भी शामिल हैं।
PETA इंडिया ने अपनी याचिका में ‘पशु क्रूरता निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2017’ के नियम 3 (B) का भी उल्लेख किया जिसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को किसी बचाए गए पशु की हिरासत एक पशु अधिकार संगठन को सौंपने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ-साथ हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों और ट्रायल कोर्टों के कई उदाहरणों को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिनमें पशुओं के साथ होने वाले शोषण को तात्कालिक रूप से रोकने के लिए संबंधित पशुओं की अंतरिम हिरासत को पशु कल्याण संगठनों को सौंपा गया।
PETA इंडिया जो इस धारणा में विश्वास रखता है कि “पशु हमारे मनोरंजन हेतु इस्तेमाल होने या किसी अन्य तरह से दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं है”, प्रजातिवाद का विरोध करता है क्योंकि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य इस संसार में स्वयं को सर्वोपरि मानकर अन्य समस्त प्रजातियों का शोषण करना अपना अधिकार समझता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाईट PETAIndia.com पर जाएँ और हमें X, Facebook, व Instagram सोशल मीडिया पर फॉलो करें।
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