PETA इंडिया की शिकायत के बाद तुमकुरु पुलिस ने अपोलो सर्कस से जानवरों को ज़ब्त किया
PETA इंडिया से शिकायत मिलने के बाद, ‘प्रदर्शनकारी पशु पंजीकरण प्रमाण पत्र’ के बिना जानवरों से प्रदर्शन करवाने और जानवरों पर क्रूरता करने के लिए अपोलो सर्कस के खिलाफ कर्नाटक जीव जन्तु कल्याण बोर्ड और तुमकुरु पुलिस ने सर्कस पर छापा मारकर, सात कुत्तों और पांच मछलियों को जब्त किया, और सर्कस मालिक के खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज की। PETA इंडिया द्वारा जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है।
जानवरों पर क्रूरता करने और जानवरों से जबरन अपंजीकृत करतब करवाने के लिए अभियुक्त के खिलाफ जयनगर पुलिस स्टेशन, तुमकुरु में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3, 11(1)(ए), 11(1)(ई), 26(ए), और 38(3) के तहत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्राथमिकी में लागू प्रावधानों में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 289, 429, और 511 भी शामिल हैं, यह धाराएँ जानवरों से घृणित कार्य करवाने जिसमें मछलियों को पानी से निकाल देना, एक आदमी द्वारा अपने दांतों के बीच दबा कर रखना, पेट में निगल लेना और फिर से बाहर उगल देना जैसा करतब शामिल थे।
PETA इंडिया द्वारा कई गुप्त जाँचों एवं AWBI के निरीक्षण साबित करते हैं कि सर्कस में जानवरों का उपयोग करना स्वाभाविक रूप से क्रूर है: उन्हें लगातार छोटे व तंग पिंजरों में कैद रखा जाता है और पशु चिकित्सीय देखभाल, पर्याप्त भोजन, पानी और आश्रय से वंचित रखा जाता है। उन्हें नुकीले एवं यातना देने वाले हथियारों के साथ दंडित करने और दंड देने के डर दिखाकर उनसे मजबूरन भ्रामक, असुविधाजनक और दर्दनाक करतब करतब करवाए जाते हैं। प्रदर्शन करने वाले यह जानवर अक्सर स्टीरियोटाइपिक व दोहरावदार जैसे हताशा और निराशा भरे व्यवहार के संकेत देते हैं।
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