दिल्ली: दो कुत्तों को चाकू मारने के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी कराने में सहायक सूचना देने वाले को PETA इंडिया की ओर से 50,000 रु ईनाम दिया जाएगा।

Posted on by Erika Goyal

कबीर नगर में दो सामुदायिक कुत्तों को चाकुओं से मारने की घटना सामने आई है जिसमे एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है, इस घटना के रिपोर्टर ने वेलकम पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान अभी भी अज्ञात बनी हुई है, और पुलिस सक्रिय रूप से मामले की जांच कर रही है। जांच में सहायता के लिए, PETA इंडिया ने इस क्रूरता भरे कृत्य के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी और सजा के लिए जानकारी प्रदान करने वाले को 50,000 रुपये तक का ईनाम देने की घोषणा की है।

PETA इंडिया के हस्तक्षेप के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए), 1960 की धारा 11 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। धारा 325 के तहत किसी भी जानवर को अपंग बनाना या उसकी हत्या करना संज्ञेय अपराध है और इसके लिए पांच साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

इस अपराध के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति PETA इंडिया से [email protected] पर संपर्क कर सकता है। इस मामले में खबर देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

PETA इंडिया अनुशंसा करता है कि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन से गुजरना चाहिए और परामर्श प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार एक गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत देता है। अनुसंधान से पता चलता है कि जो लोग पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं, वे अक्सर बार-बार अपराध करने वाली मानसिक्ता से ग्रस्त होते हैं जो आगे चलकर मनुष्यों सहित अन्य पशुओं को भी चोट पहुंचाते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, “जो लोग पशुओं पर क्रूरता में शामिल होते हैं, उन्मे अन्य के मुकाबले अपराध करने की संभावना [तीन] गुना अधिक होती है, जिनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं या मादक द्रव्यों का सेवन जैसी आपराधिक गतिविधियों शामिल है ।”

PETA इंडिया पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चलाया है, जिसमें पुराने, अपर्याप्त दंड शामिल हैं, जैसे कि पहली बार पशुओं पर अपराध का दोषी पाए जाने पर केवल 50 रुपये का अधिकतम जुर्माना। (हालाँकि भारतीय न्याय संहिता, 2023, में कड़ी सज़ा का प्रावधान है)। अधिनियम में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए एक प्रस्ताव में, PETA इंडिया ने पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि करने की सिफारिश की है।

 

जब भी पशुओं पर क्रूरता होते देखें तो यह करें

पशुओं पर क्रूरता करने वालों के लिए मजबूत दंड व्यवस्था की मांग करें