दिल्ली पुलिस ने कुत्ते को अपाहिज बनाने के खिलाफ़ मामला दर्ज़ किया; PETA इंडिया ने गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 50,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की
CCTV में किसी कुत्ते को एक डंडे से बुरी तरह से पीटने की फुटेज सामने आने के बाद, जिसमें उसका पैर पूरी तरह से टूट गया था और सिर में कई गंभीर चोटें आई थी, PETA इंडिया और स्थानीय कार्यकर्ता दिव्यांश शर्मा ने जगतपुरी पुलिस के साथ मिलकर अज्ञात अपराधी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज़ कराने का कार्य किया। पुलिस द्वारा यह FIR, भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत दर्ज करी गयी है। PETA इंडिया द्वारा संबंधित अपराधियों को पकड़ने एवं सज़ा दिलाने में सहायक जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की गयी है।
संबंधित अपराधी के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति PETA इंडिया की पशु आपातकालीन हेल्पलाइन 9820122602 या [email protected] पर संपर्क कर सकता है। अनुरोध करने पर सूचना देनेवाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
PETA इंडिया पशु क्रूरता के अपराधियों की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि पशुओं के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग पशुओं के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह अक्सर आगे चलकर अन्य पशुओं व मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि “जो लोग पशु क्रूरता में शामिल होते हैं, उनके अन्य अपराध करने की संभावना 3 गुना अधिक होती है, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों का सेवन शामिल है।”
PETA इंडिया देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हैं। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है, जैसे इसके अंतर्गत पहली बार पशुओं पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि ऐसे अपराधियों के लिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सख्त प्रावधानों का निर्धारण किया गया है। PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता के खिलाफ़ कठोर दंड प्रावधानों की सिफारिश की है।