PETA इंडिया की शिकायत के बाद, मैसूर पुलिस द्वारा पक्षियों के पंख काटने के जुल्म में ग्रेट बॉम्बे सर्कस के खिलाफ FIR दर्ज़ की गयी
PETA इंडिया से शिकायत मिलने के बाद, मैसूर पुलिस ने 9 अक्टूबर को ग्रेट बॉम्बे सर्कस के मालिक के खिलाफ अपने प्रदर्शन में इस्तेमाल होने वाले पक्षियों के पंख काटने और उन्हें उड़ने में असमर्थ बनाने के लिए FIR दर्ज़ की गई। PETA इंडिया के जांचकर्ता ने पाया कि सर्कस में कुत्तों और पक्षियों का प्रयोग भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा अपंजीकृत करतब कराने हेतु किया जा रहा है जैसे, कुत्तों को रिंग के किनारे चलने के लिए मज़बूर करना, और पक्षियों को जबरन छोटे-छोटे कार्ट ढ़ोने हेतु बाध्य करना, आदि। AWBI पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम (PCA) अधिनियम, 1960 के तहत निर्धारित प्राधिकरण है, जो देश में प्रदर्शन के लिए जानवरों के उपयोग को नियंत्रित करता है।
मैसूर के नज़राबाद पुलिस स्टेशन में सर्कस के खिलाफ़ पक्षियों को अपंग करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 429 के तहत संज्ञेय अपराध की श्रेणी में FIR दर्ज़ की गई है। इसके अलावा PCA अधिनियम, 1960 की धारा 3, 11(1)(ए) के तहत भी FIR दर्ज़ की गई है। मैसूर में FIR दर्ज़ कराने के लिए श्रीमती मेनका संजय गांधी और उनकी टीम पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए) का भी महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ।
सर्कसों में मनोरंजन हेतु जानवरों का प्रयोग बहुत ही क्रूर प्रथा है जिसके कारण जानवरों को तंग पिंजरों में जंजीरों से कैद रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की पशुचिकित्सकीय सेवाओं से वंचित रखते हुए भूखा-प्यासा रहने के लिए मज़बूर किया जाता है। उनके प्राकृतिक उत्थान को पूर्ण रूप से बाधित किया जाता है और उनसे जबरन मुश्किल, असहज और कष्टदायी करतब कराए जाते हैं। ऐसी तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहने के कारण कई जानवरों में ख़तरनाक मानसिक बीमारियों के लक्षण देखने को मिलते हैं।
आप भी मदद कर सकते हैं!
जानवरों का इस्तेमाल करने वाले सर्कसों को बंद कराने में हमारा समर्थन करें