PETA इंडिया की शिकायत के बाद, गाय की गोली मारकर हत्या करने के जुल्म में एक मणिपुर के नागरिक के खिलाफ़ FIR दर्ज़
एक वायरल वीडियो से यह जानकारी मिलने के बाद कि मणिपुर में एक आदमी द्वारा गाय की गोली मारकर क्रूरतापूर्ण हत्या कर दी गई है, PETA इंडिया ने उखरुल के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर तुरंत FIR दर्ज़ करने का अनुरोध किया। हमने उखरूल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौजन्य सिंह के साथ मिलकर “भारतीय दंड संहिता” (IPC) की धारा 429; आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1 सी); और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (a) और (l) के अंतर्गत FIR दर्ज़ कराने का कार्य किया।
पिछले वर्ष जून में, जब पूरा देश केरल में हुई एक गर्भवती हथिनी की हत्या का शोक माना रहा था, ठीक उसी समय हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से यह भयानक ख़बर सामने आई कि आटे में लिपटा विस्फोट खाने से एक गर्भवती गाय के मुंह के परखच्चे उड़ गए। इस जघन्य अपराध के संदिग्ध आरोपी के खिलाफ़ FIR दर्ज़ कर उसे गिरफ़्तार किया गया था।
शोध से पता चला है कि जो लोग जानवरों के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वे आगे चलकर अन्य जानवरों या मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। घरेलू हिंसा पीड़ितों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 60% महिलाओं ने माना कि उनके पार्टनर ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया। IPC के अंतर्गत तो कई सख़्त दंड प्रावधान उपलब्ध हैं लेकिन PETA इंडिया लंबे समय से “पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960” को मजबूत बनाने के लिए अभियान चला रहा है। इस कानून में पशुओं पर अत्याचार करने हेतु जो सजा के प्रावधान हैं वह पुराने है व आज के समय के अनुसार कमजोर है जैसे पहली बार पशुओं पर अत्याचार का अपराध साबित होने पर अपराधियों के खिलाफ महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान ही है।
पशुओं पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड की मांग करने में हमारा साथ दें