PETA इंडिया की अपील के बाद गुजरात सरकार ने घोड़ों को नियंत्रित करने वाली क्रूर काँटेदार लगामों पर रोक लगाई

Posted on by Shreya Manocha

PETA इंडिया की अपील के बाद, गुजरात पशुपालन निदेशालय ने पशुपालन के संयुक्त निदेशक को घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली अवैध नुकीली लगामों के व्यापार और निर्माण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

घोड़ों को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग होने वाली काँटेदार लगामें घोड़ों के मुँह में गहराई तक धंस जाती हैं और उनके होंठ और जीभ काट देती हैं, जिससे पशुओं को अत्यधिक दर्द और आजीवन क्षति का सामना करना पड़ता है। ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ के तहत बनाए गए ‘पशु क्रूरता निवारण – ड्रोट एवं पैक नियम 1965’ के नियम 8 के अंतर्गत, “सभी प्रकार की नुकीली लगामों या छड़ियों और इस प्रकार के अन्य काँटेदार उपकरणों” पर रोक लगाई गयी है। इसके बावजूद,  काँटेदार लगामों का उपयोग आमतौर पर शादियों, सवारी, गाड़ियों और सामान ढोने के लिए उपयोग किए जाने वाले घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

 

हाल ही में, गोवा, मेघालय और अंडमान और निकोबार की सरकारों ने भी PETA इंडिया के अनुरोध पर कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए अधिसूचनाएं जारी कीं, जिसमें वहां नुकीली लगामों के निर्माण और व्यापार पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

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