इंदौर: कुत्ते की भयानक हत्या के खिलाफ़ FIR दर्ज़ करी गयी, PETA इंडिया ने अभियुक्त की गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले को 50,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की
एक सामुदायिक कुत्ते को पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए, PETA इंडिया ने इंदौर ग्रामीण पुलिस के साथ मिलकर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ़ FIR दर्ज़ कराने का कार्य किया। इन आरोपियों की पहचान फिलहाल अज्ञात है और पुलिस संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आसपास के CCTV फुटेज की सक्रिय रूप से जांच कर रही है। PETA इंडिया द्वारा संबंधित अपराधियों को पकड़ने एवं सजा दिलाने में सहायक जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये तक का इनाम देने की घोषणा की गयी है।
यह घटना 4 नवंबर को प्रशांति अस्पताल, महू-सिमरोल-खंडवा रोड, डॉ. अंबेडकर नगर, इंदौर – 453 441 के पास हुई थी। संबंधित मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5) और 325 के तहत दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज़ करी गयी है। BNS, 2023 की धारा 3(5), कुछ व्यक्तियों द्वारा एक समान इरादे से की गयी वारदात से संबन्धित है जबकि धारा 325 के तहत किसी भी पशु को अपंग करने या मारने को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया जिसके खिलाफ़ पांच साल तक की जेल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
कुत्ते के साथ हुए दुर्व्यवहार के सभी वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं। संबंधित अपराधी के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति PETA इंडिया की पशु आपातकालीन हेल्पलाइन 9820122602 या [email protected] पर संपर्क कर सकता है। अनुरोध करने पर सूचना देनेवाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
PETA इंडिया पशु क्रूरता के अपराधियों की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि पशुओं के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग पशुओं के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह अक्सर आगे चलकर अन्य पशुओं व मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि “जो लोग पशु क्रूरता में शामिल होते हैं, उनके अन्य अपराध करने की संभावना 3 गुना अधिक होती है, जिसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों का सेवन शामिल है।”
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