PETA इंडिया और PFA की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने गाड़ी से कुत्ते के बच्चे को कुचलने वाले के खिलाफ़ FIR दर्ज़ की

Posted on by Shreya Manocha

इंदौर में कुत्ते के एक बच्चे को उसकी मां और भाई-बहनों की मौजूदगी में कार से कुचलने के वायरल हुए वीडियो के आधार पर, PETA इंडिया ने पीपल फॉर एनिमल्स (PFA), इंदौर के प्रियांशु जैन के साथ मिलकर पलासिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई है। यह FIR भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत दर्ज की गई है। PETA इंडिया को इस घटना की सूचना कई दयालु नागरिकों द्वारा दी गयी थी। संबंधित मामले में गाड़ी ड्राईवर ने नन्हें कुत्ते को कुचलकर खून से लतपथ छोड़ दिया और गाड़ी रोकने या मदद करने का कोई प्रयास भी नहीं किया।

 

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PETA इंडिया सभी से अनुरोध करता है कि यदि आपको कभी कोई घायल पशु मिले तो कृपया उसकी मदद अवश्य करें और तुरंत किसी पशु चिकित्सक या किसी पशु संरक्षण समूह से संपर्क करें। इस बीच आपका घायल पशु के साथ बनें रहने और उसका उचित इलाज एवं देखभाल सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। PETA इंडिया द्वारा 9820122602 पर एक 24/7 पशु आपातकालीन हेल्प लाइन का संचालन किया जा रहा है, जिस पर कॉल करने वालों को स्थानीय संपर्क और सलाह प्रदान की जाती हैं।

PETA इंडिया देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहा है। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है, जैसे इसके अंतर्गत पहली बार जानवरों पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

पशु शोषण कारियों के खिलाफ मजबूत दंड प्रावधान लाने में सहायता करें!

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