ईटानगर पुलिस ने ‘रीप्ले इंडिया टूर लाइव परफॉर्मेंस’ के दौरान मुर्गे का सिर काटने और उसका खून पीने के लिए कलाकार ‘कोन वाई सन’ के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज

Posted on by Erika Goyal

ईटानगर में ‘रीप्ले इंडिया टूर के लाइव प्रदर्शन’ के दौरान तथाकथित कलाकार कोन वाई सन द्वारा सार्वजनिक रूप से मुर्गे का गला काटकर और फिर उसका खून पीते हुए का वीडिओ सामने आने के बाद , PETA इंडिया ने ईटानगर पुलिस में प्राथमिकी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करायी है। कोन वाई सोन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

PETA इंडिया इस बात का समर्थन करता है कि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों की  मनोचिकित्सकीय जांच होनी चाहिए और उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार एक गहरी मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का संकेत है। कई अनुसंधान से पता चलता है कि जो लोग पशुओं के प्रति क्रूरता करते हैं, वे आगे चलकर बार-बार अपराध करते हैं जो मनुष्यों सहित अन्य पशुओं को अपना शिकार बनाते हैं। फोरेंसिक रिसर्च एंड क्रिमिनोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है, “जो लोग पशुओं पर क्रूरता करते हैं, उनके अन्य अपराध करने की संभावना [तीन] गुना अधिक होती है, जिनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, हमला, उत्पीड़न, धमकी और नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों का सेवन जैसी आपराधिक प्रवत्ति शामिल है।”

PETA इंडिया पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहा है, जिसमें पशुओं पर क्रूरता के लिए आज भी पुरानी दंड व्यवस्था है जो आज के समय के हिसाब से बहुत प्रासंगिक नहीं है जैसे कि पशुओं पर क्रूरता का पहला अपराध साबित होने पर महज़ 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। (हालांकि BNS, 2023, जो अब IPC की जगह ले चुका है, इसमे कड़ी सजा का प्रावधान है)। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए एक प्रस्ताव में, PETA इंडिया ने पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि करने की सिफारिश की है।

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