PETA इंडिया की शिकायत के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र वन विभाग ने दहानू की महिला पर कोबरा को मारने के आरोप में कार्यवाही की
PETA इंडिया द्वारा वीडियो साक्ष्य के साथ दायर की गई शिकायत के बाद, महाराष्ट्र वन विभाग के दहानू वन प्रभाग ने कथित तौर पर कोबरा को पीट-पीटकर जान से मारने वाली एक महिला के खिलाफ प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट (POR) दर्ज करी। जब इस कोबरा को बेरहमी से पीट-पीटकर मारा जा रहा था तो आसपास के सभी लोग मूकदर्शक बनकर खड़े रहे। कोबरा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित प्रजाति है। यह शिकायत WPA 1972 की धारा 9, 39 और 51 के तहत दर्ज़ की गयी है। यह अपराध गैर-जमानती है और इसके खिलाफ़ सात साल तक की जेल और न्यूनतम 25,000 रुपये के जुर्माने है।
मनुष्यों के साथ संघर्ष को कम करने के लिए कोबरा के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित और बहाल किया जाना चाहिए। PETA इंडिया उल्लेखित करता है कि अगर सांपों को खुला रास्ता प्रदान किया जाए तो वह स्वयं ही मनुष्यों का क्षेत्र छोड़ देते हैं। PETA इंडिया का मानना है कि कही भी सांप निकलने की स्थिति में वन विभाग को तुरंत फोन मिलाना चाहिए।
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