PETA इंडिया की कार्यवाही के बाद, मईहर पुलिस ने कुत्ते पर हमला करने और उसकी एक आंख फोड़ने के मामले में FIR दर्ज की
PETA इंडिया और एक स्थानीय निवासी द्वारा दायर शिकायत के परिणामस्वरूप, मईहर पुलिस ने एक पुरुष और एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज की है। PETA इंडिया के साथ साझा किए गए वीडियो में इन दोनों अपराधियों को लकड़ी की एक मोटी छड़ी के साथ कुत्ते को लगातार मारते देखा जा सकता है जिससे कुत्ते को कई गंभीर चोटे आई और उसकी एक आँख भी ख़राब हो गयी। यह FIR भारतीय दंड संहिता, 1860, (IPC) की धारा 429 और पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत दर्ज़ की गई है।
PETA इंडिया इस अभियुक्त की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि जानवरों के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग जानवरों के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह आगे चलकर जानवरों या मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में अमीरुल इस्लाम को विधि की एक छात्रा जीशा का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाए गयी जबकि उससे पहले वह कुत्तों और बकरियों का बलात्कार कर उन्हें मार चुका था। घरेलू हिंसा पीड़ितों पर Journal of Emotional Abuse द्वारा किए गए एक अध्ययन में 71% महिलाओं ने माना कि उनके अत्याचारी पार्टनरों ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया।
PETA इंडिया देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहा है। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है, जैसे इसके अंतर्गत पहली बार जानवरों पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता खिलाफ़ कठोर दंड प्रावधानों की सिफारिश करी है।
पशु शोषणकारियों के खिलाफ़ मज़बूत दंड प्रावधान लाने में अपना योगदान दें