ब्रीडिंग फैसिलिटी में एक घोड़ी की गला घुटने से हुई मौत के बाद, PETA इंडिया की कार्रवाही के परिणामस्वरूप FIR दर्ज़ करी गयी
चूनावध की एक ब्रीडिंग फैसिलिटी में एक घोड़ी की रस्सी के कारण गला घुटने से हुई मौत की जानकारी मिलने के बाद, PETA इंडिया ने इस घोड़ी के संरक्षक और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ब्रीडिंग फैसिलिटी को चलाने वाले तीन लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज़ करी। इस मामले में, चूनावढ़ पुलिस स्टेशन ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 325 और धारा 3 (5) एवं पशु क्रूरता निवारण (PCA)अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) (ए) और 11 (1) (एल) के तहत मामला दर्ज़ किया है।
इस मृत घोड़ी का शव परीक्षण एक स्थानीय पशु चिकित्सकीय अधिकारी द्वारा किया गया। इसे रात भर एक रस्सी से बांधकर लावारिस छोड़ दिया गया था, अंततः धीरे-धीरे रस्सी कसने के कारण दम घुटने से इस निर्दोष पशु की भयानक मौत हो गयी। यही नहीं, इस घोड़ी के मृत शरीर को घंटों तक लावारिस छोड़ दिया गया, जिसके बाद कुत्तों ने इसे खाना शुरू कर दिया।
PETA इंडिया ने पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चलाया हुआ है। इस कानून में अभी पुराने और अपर्याप्त दंड शामिल हैं, जैसे कि पशुओं पर क्रूरता या अपराध का पहली बार दोषी पाए जाने पर केवल 50 रुपये दंड का प्रावधान है (हालाँकि भारतीय न्याय संहिता, 2023, कड़ी सज़ा का प्रावधान करता है)। PCA अधिनियम में संशोधन के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए एक प्रस्ताव में, PETA इंडिया ने पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए दंड में उल्लेखनीय वृद्धि करने की सिफारिश की है।