PETA इंडिया की शिकायत के बाद मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने अवैध घोड़ा-गाड़ी दौड़ के खिलाफ़ कार्रवाई करी
PETA इंडिया द्वारा दर्ज़ कराई गयी शिकायत पर कार्रवाही करते हुए, काशीगांव पुलिस स्टेशन ने 1 अक्टूबर को अपने थाना अधिकार क्षेत्र में आयोजित एक अवैध घोड़ा-गाड़ी दौड़ के तीन आयोजनकर्ताओं एवं प्रतिभागियों के खिलाफ़ FIR दर्ज़ करी है। PETA इंडिया को इस दौड़ के बारे में एक दयालु नागरिक ने सचेत किया गया था।
PETA इंडिया ने मीरा भयंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त, श्री मधुकर पांडे, IPS को शिकायत दर्ज कराने के बाद, काशीगांव पुलिस स्टेशन और श्री अविनाश अंबुरे, पुलिस उपायुक्त (अपराध), के साथ मिलकर कार्य किया। यह FIR भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291, 281, 125 और 3(5) के साथ-साथ पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(a) और 11(1)(l) के तहत दर्ज की गई है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान छह घोड़ों को जब्त भी किया गया है।
PETA इंडिया ने अपने शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया कि ‘प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) नियम, 2001’ और ‘प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2001’ के अंतर्गत, किसी भी पशु का भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) के पास पंजीकरण कराए बगैर प्रशिक्षण, प्रदर्शन या करतब हेतु प्रयोग पूरी तरह से गैर-कानूनी है। इस प्रकार की पशु दौड़ों का आयोजन ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ और ‘पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2001’ का भी उल्लंघन है। इसके अलावा, समूह ने वर्ष 2016 के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें AWBI द्वारा प्रस्तुत एक अध्ययन रिपोर्ट के परिणामस्वरूप राज्य में तांगा दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि घोड़ों को भारी यातायात के बीच दौड़ने के लिए मज़बूत करना क्रूरता है क्योंकि इस दौरान उन्हें अत्यधिक मानसिक तानव एवं पीड़ा का सामना करना पड़ता है जिसमें हाईवे पर आयोजित होने वाली अवैध दौड़ शामिल हैं।