PETA इंडिया की शिकायत के बाद उत्तरी गोवा वन प्रभाग ने अजगर को पकड़ने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में FIR दर्ज की

Posted on by Shreya Manocha

अजगर ( पायथन मोलुरस) को पकड़ने और उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले दो लोगों की पहचान करने वाले एक वीडियो पर कार्रवाई करते हुए , गोवा वन विभाग के उत्तर गोवा वन प्रभाग ने PETA इंडिया की एक शिकायत के परिणामस्वरूप  (POR) दर्ज की। अजगर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित प्रजाति  के पशु होते हैं।

यह POR WPA, 1972 की धारा 9 और 51 के तहत पंजीकृत किया गया था। यह अपराध गैर-जमानती है और इसके लिए कम से कम तीन साल की जेल की सजा हो सकती है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है एवं कम से कम ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है। कथित अपराधियों और अजगर की तलाश जारी है।

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