कुत्ते को मुह पैर से बांधकर तालाब में फेंकने वाले अपराधी गिरफ़्तार
दो युवक एक कुत्ते को उसके मुंह पैर से बांधकर पानी के तालाब में फैंक देते हैं व फिर उस पर पत्थर बरसते हैं, इस वायरल विडियो के सामने आने के बाद PETA इंडिया ने देश भर से इन दोनों युवकों की पहचान करने की अपील की थी व जानकारी देने वाले को ईनाम दिये जाने की भी घोषणा की थी। इस खबर के उपरांत PETA इंडिया ने उज्जैन पुलिस की सहायता से इन दोनों युवकों की खोज कर उनके खिलाफ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया है। दर्ज FIR में इन अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा 429 एवं ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ के सेक्शन 11 (1) (a) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कुत्ते की इस दर्दनाक हत्या के बारे में जानने के बाद फिल्म स्टार अत्या शेट्टी, सुनील शेट्टी एवं हिना सिद्धू ने इस घटना को अपने सोशल मीडिया पर सांझा किया था।
These people need to be found and strict action needs to take place, possibly worse than what they’ve done to this poor dog. This is beyond disgusting and heartbreaking https://t.co/ODC6T0jUrM
— Athiya Shetty (@theathiyashetty) May 19, 2020
भारतीय दंड संहिता की धारा 34, कुछ व्यक्तियों द्वारा एक समान इरादे से की गयी वारदात से संबन्धित है जबकि धारा 429 के तहत शरारत के द्वारा किसी पशु की हत्या करना जैसे अपराध पर रोक लगती है। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर अभियुक्त को जुर्माना सहित व बगैर जुर्माने के 5 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है।
अध्ययन से पता चला है व मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि हिंसक मानसिक्ता वाले लोग पशुओं पर क्रूरता से शुरुवात करते हैं व आगे चलकर इन्सानों को अपना निशाना बनाते हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनका हिंसक पार्टनर पहले किसी न किसी घरेलू या बाहरी पशु को मौत के घाट उतार चुका है। हालांकि भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त सजा का प्रावधान है किन्तु PETA इंडिया लंबे समय से यह आवाज उठाता चला आ रहा है कि “पशु क्रूरता निवारण अंधिनियम 1960” में भी पशुओं के खिलाफ़ होने वाले अपराधों हेतु कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए जबकि वर्तमान में इस कानून के तहत पहली बार सजा का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पर महज़ 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान ही है।