रवीना टंडन ने महाराजगंज में भयानक तरीके से मौत के घाट उतारे गते तेंदुए की हत्या के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया
एक वायरल वीडियो के आधार पर यह जानकारी मिलने के बाद कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित प्रजाति के एक तेंदुए को कथित तौर पर कुछ ग्रामीणों ने अपने हाथ से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था, PETA इंडिया की समर्थक और अभिनेत्री रवीना टंडन ने महराजगंज के प्रभागीय वन अधिकारी, श्री निरंजन सुर्वे, IFS को एक पत्र भेजकर मामले के खिलाफ़ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसी मामले में, PETA इंडिया ने उत्तर प्रदेश वन विभाग के सोहागी बरवा वन प्रभाग के साथ कार्य करके प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट (POR) दर्ज कराने का कार्य किया लेकिन वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहे आरोपियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाही अब भी बाकी है।
अभिनेत्री रवीना टंडन ने कहा, “इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को पशुओं को चोट पहुँचाने और मारने से हल नहीं किया जा सकता है। नगर नियोजन में वन संरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए, और मानव अतिक्रमण के कारण जंगली पशुओं के क्षेत्रों के कम होते दायरे पर रोक लगनी चाहिए। वन अधिकारियों के पास इंसानी इलाकों में आने वाले पशुओं को मानवीय रूप से संभालने के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए और जो कोई भी मामले को अपने हाथों में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।”
यह घटना 03 दिसंबर 2024 को महराजगंज के सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य के पास चकदह गांव की है। इस बेहद भयानक वाइरल वीडियो में हम देख सकते है कि कैसे एक अपराधी ने बेहद क्रूरता के साथ इस तेंदुए का गला घोंट दिया। इस बीच एक अन्य अपराधी ने इस तेंदुए की गर्दन पकड़ रखी थी और आसपास के लोगों ने इस निर्दोष पशु को उसके पर से पकड़ रखा था। कथित तौर पर, इस क्रूर घटना के दौरान तेंदुआ बेहोश हो गया था और अस्पताल ले जाते समय उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी।
यह POR WPA,1972 की धारा 9 और 51 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करी गई है, हालांकि वायरल वीडियो में सभी दोषी ग्रामीणों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। धारा 9 की अनुसूची I के तहत संरक्षित जंगली पशुओं के शिकार पर रोक लगाई गई है। यह अपराध गैर-जमानती है और धारा 51 के तहत दंडनीय है, जिसमें कम से कम तीन साल की जेल जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और कम से कम ₹25,000 के जुर्माने का प्रावधान है।
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