PETA इंडिया की शिकायत के बाद जोगुलम्बा गडवाल में सात भैंसों की बलि रोकी गई
यह जानने के बाद कि जोगुलम्बा गडवाल जिले के थाटीकुंटा गांव के कुछ स्थानीय लोग देवरा नामक एक त्योहार के दौरान सात भैंसों की बलि देने की योजना बना रहे हैं, PETA इंडिया कार्रवाई में जुट गई और गडवाल के पुलिस अधीक्षक और सर्कल इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इस बलि पर रोक लगवाई।
PETA इंडिया ने अपने द्वारा दर्ज़ FIR में बताया कि “तेलंगाना पशु एवं पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम, 1950” की धारा 5 (बी) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकार के आधीन स्थान पर किसी भी पशु की कुर्बानी की अनुमति नहीं हैं। धारा 4 के अंतर्गत लोगों के बीच पशुओं की बलि देने, इस प्रकार का प्रदर्शन करने या इसमें भाग लेने पर पूरी तरह से रोक है। धारा 8 अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय बनाती है।
गुजरात, केरल, पुडुचेरी और राजस्थान में पहले से ही ऐसे कानून हैं जो मंदिर या उसके परिसर में किसी भी जानवर के धार्मिक बलिदान को प्रतिबंधित करते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य धार्मिक स्थल या उसके परिसर में, सार्वजनिक स्थल पर धार्मिकता से जुड़े किसी भी कार्यक्रम या जुलूस में पशुओं की बलि को प्रतिबंधित करता हैं।
पशु क्रूरता के खिलाफ़ दंड प्रावधान को मज़बूत कराने में अपना योगदान दें