सांगली: गधों की एक अवैध दौड़ रद्द और एक अन्य घोड़ा गाड़ी दौड़ के खिलाफ FIR दर्ज – PETA इंडिया ने पीड़ित पशुओं की जब्ती की मांग की

Posted on by Erika Goyal

17 फरवरी को चिकली, बेलगावी से लेकर सांगलवाड़ी, सांगली तक 65 किमी के क्षेत्र में आयोजित एक अवैध घोड़ा-गाड़ी दौड़ के बारे में जानकारी मिलने पर, सांगली सिटी पुलिस स्टेशन ने इस क्रूर तमाशे को आयोजित करने में शामिल पांच व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह कार्रवाई PETA इंडिया द्वारा की गई शिकायत और लगातार फॉलो-अप के बाद की गई। इसके अलावा, 27 फरवरी को सांगली के कदमवाड़ी रोड पर घोड़ों की एक अवैध दौड़ के बारे में प्रचारात्मक पोस्टर देखकर, PETA इंडिया ने सांगली पुलिस और सांगली सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (SPCA) के साथ मिलकर काम किया और इस दौड़ को रद्द कराने में सफलता प्राप्त की।

 

सांगली के पुलिस अधीक्षक श्री संदीप घुगे, IPS और कोल्हापुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुनील फुलारी, IPS को शिकायत प्रस्तुत करने के बाद, भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223, 281, 285 और 135 के तहत और जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की धारा 11(1)(a) के खिलाफ FIR दर्ज की गई। PETA इंडिया, सांगली पुलिस के साथ मिलकर इस अवैध दौड़ में शामिल सभी आठ घोड़ों की जब्ती सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

इन घोड़ों को बर्बरता और हथियारों के इस्तेमाल से इस प्रकार की क्रूर दौड़ों के लिए दौड़ने पर मजबूर किया जाता है वो भी इतनी तेज़ी से कि वे अक्सर घायल हो जाते हैं और कभी-कभी उनके फेफड़ों से रक्तस्राव भी हो सकता है। 2016 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में टोंगा दौड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि घोड़ों को शोर-शराबे वाले वाहनों और शोर मचाते दर्शकों के बीच दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उन्हें भय और मानसिक तनाव होता है।

पशु क्रूरता के खिलाफ़ रिपोर्ट करें