PETA इंडिया के हस्तक्षेप के बाद पंजाब में ग्रेहाउंड कुत्तों की अवैध दौड़ पर रोक और तीन आयोजित दौड़ों पर कानूनी कार्रवाई जारी

Posted on by Erika Goyal

पंजाब में ग्रेहाउंड कुत्तों की अवैध दौड़ों के आयोजन की खबर मिलते ही, PETA इंडिया ने तत्परता से कार्रवाई की और इन आयोजनों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए। यह अवैध दौड़ें राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाली थीं, जिनमें 28 जनवरी को लुधियाना ग्रामीण के जगराँव और कमलपुरा गांव, 19 और 26 जनवरी को एसएएस नगर (मोहाली) के छापर चिरी खुर्द गांव, 24 और 26 जनवरी को फतेहगढ़ साहिब के हवारा गांव, 25 और 26 जनवरी को मलेरकोटला के लसोई गांव, 25 और 26 जनवरी को लुधियाना शहर के घलोटी और ककराला कलां गांव, तथा 26 जनवरी को रूपनगर के मोरिंडा गांव शामिल थे। इन आयोजनों की जानकारी मिलते ही, PETA इंडिया ने तुरंत संबंधित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के परिणामस्वरूप दस निर्धारित दौड़ें सफलतापूर्वक रद्द कर दी गईं, जिससे अनगिनत ग्रेहाउंड कुत्तों को क्रूरता से बचाया जा सका।

हम एसएएस नगर (मोहाली) और बटाला पुलिस से यह भी आग्रह करते हैं कि 18 जनवरी को छापर छिरी खुर्द गांव में, 22 जनवरी को कैलोन गांव (एसएएस नगर/मोहाली) और 26 जनवरी को कुलार गांव (बटाला) में आयोजित की गई अवैध ग्रेहाउंड दौड़ों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चितत की जा सके और पशु संरक्षण कानूनों का उल्लंघन भविष्य में न हो।”

हाल ही में, PETA इंडिया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब के विभिन्न स्थानों पर अवैध ग्रेहाउंड दौड़ों को सफलतापूर्वक रोका: जिनमें हवारा गांव, फतेहगढ़ साहिब और पट्टन गांव, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब (12 जनवरी 2025); धत्त गांव, होशियारपुर, पंजाब (08 जनवरी 2025); मलेरकोटला, पंजाब (07 जनवरी 2025); देहलोन गांव, लुधियाना, पंजाब (01 जनवरी 2025); छापर छिरी खुर्द गांव, एसएएस नगर (मोहाली), पंजाब (29 दिसंबर 2024); मंसा, पंजाब (23 दिसंबर 2024); लसोई गांव, मलेरकोटला, पंजाब (10 दिसंबर 2024); विजयपुरा, कर्नाटक (12 दिसंबर 2024); एसएएस नगर मोहाली, पंजाब (08 दिसंबर 2024); श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब (06 दिसंबर 2024); समराला गांव, लुधियाना, पंजाब (30 नवम्बर 2024); चंग गांव, तरनतारन, पंजाब (27 नवम्बर 2024); रटौली गांव, यमुनानगर, हरियाणा (25 नवम्बर 2024); और मोगा, पंजाब (24 नवम्बर 2024) में आयोजित होने वाली दौड़ें शामिल हैं।

अपनी शिकायत में, PETA इंडिया ने यह उल्लेख किया कि भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने दिसंबर 2020 में पंजाब के मुख्य सचिव को भेजे गए एक पत्र में यह राय व्यक्त की थी कि बुनियादी रूप से सभी प्रकार की पशु दौड़ें, विशेषकर कुत्तों की दौड़ें, ‘पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960’ के तहत प्रतिबंधित हैं और ऐसे आयोजनों को अवैध घोषित किया गया है। पत्र में यह चेतावनी दी गई थी कि ऐसी दौड़ें आयोजित करना अदालत की अवमानना के समान है और इन गतिविधियों के लिए दी गई किसी भी अनुमति या निर्देश को वापस लेने का आग्रह किया गया था, ताकि कानून के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऐसी दौड़ें ‘भारतीय न्याय संहिता, 2023′ और PCA अधिनियम, 1960’ के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, जो पशुओं पर अनावश्यक कष्ट डालने को निषिद्ध करते हैं।

शिकायत में यह भी बताया गया कि PCA अधिनियम, 1960 के तहत पशुओं को अन्य पशुओं से लड़ने के लिए उकसाना अपराध है। 07 मई 2014 को पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम ए. नागराजा और अन्य (सिविल अपील संख्या 5387/2014) के ऐतिहासिक निर्णय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पशु दौड़ जैसी गतिविधियाँ पशु युद्धों के दायरे में आती हैं, क्योंकि इन घटनाओं में पशुओं को हानिकारक और प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों में डाला जाता है, जो लड़ाई के लिए उकसाने के समान होती है।

02 जनवरी 2025 को, AWBI ने PETA इंडिया की कई शिकायतों के जवाब में पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य सचिव और संगरूर जिले के उप आयुक्त को एक पत्र भेजा। इस पत्र में पुनः यह बताया गया कि ग्रेहाउंड दौड़ें अवैध हैं और इन आयोजनों को रोकने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की भी मांग की गई।

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