बड़ी जीत: PETA इंडिया की शिकायत के बाद सांगली में घोड़ों की अवैध दौड़ पर रोक लगाई गई
यह जानकारी मिलने के बाद कि 29 सितंबर को सांगली जिले के कवठे महांकाल तहसील स्थित बोरगांव टोल प्लाजा के पास घोड़ों की अवैध दौड़ का आयोजन किया जाना निश्चित हुआ है, PETA इंडिया द्वारा सांगली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर तात्कालिक रूप से कार्रवाई करी गई। इन दौड़ों का प्रचार-प्रसार पहलवान और शिव सेना (UBT) पार्टी के राजनेता चंद्रहार पाटिल द्वारा अपने इंस्टाग्राम पेज पर किया गया था जबकि इनका आयोजन पशु संरक्षण कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन है।
PETA इंडिया द्वारा अपने शिकायत पत्र में उल्लेखित किया गया कि ‘प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) नियम, 2001’ और ‘प्रदर्शनकारी पशु (पंजीकरण) संशोधन नियम, 2001’ के अंतर्गत, किसी भी पशु का भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (AWBI) के पास पंजीकरण कराए बगैर प्रशिक्षण, प्रदर्शन या करतब हेतु प्रयोग पूरी तरह से गैर-कानूनी है। इस प्रकार की पशु दौड़ों का आयोजन ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ और ‘पशु परिवहन (संशोधन) नियम, 2001’ का भी उल्लंघन है। इस मामले में, PETA इंडिया की क्रुएल्टी रिस्पांस डिवीजन ने सांगली के पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त अधीक्षक के साथ मिलकर कार्य किया। हमारी कार्यवाही के परिणामस्वरूप, इस दौड़ के आयोजन को रद्द कर दिया गया जिससे कई घोड़ों को शारीरिक दर्द एवं मानसिक पीड़ा से बचाया गया।
वर्ष 2016 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने AWBI की एक रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद राजस्थान में तांगा दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें उल्लेखित किया गया था कि जब घोड़ों को शोरगुल वाले माहौल में दर्शकों के बीच दौड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें डर, पीड़ा एवं अत्यधिक मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है।