PETA इंडिया एवं अन्य लोगों की शिकायत पर, कुत्ते के ऊपर कार चड़ाने वाला शख़्स गिरफ़्तार
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24 August 2020
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कुत्ते पर कार चड़ाने की घटना सीसी टीवी कैमरा में कैद हो गयी थी – इस मामले में FIR दर्ज की गयी थी।
मोहाली, पंजाब : पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया, श्रीमति मेनका गांधी (पीपल फॉर एनिमल्स संस्था की अध्यक्षा एवं सांसद) तथा मोगली एड (स्थानीय पशु संरक्षण समूह) की शिकायत पर एक कुत्ते पर कार चड़ाकर उसे बेदर्दी से कुचलकर मारने के जुर्म में एक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 429, 290 व 279 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सेक्शन 11 के तहत FIR दर्ज की गयी है। अभियुक्त की गिरफ़्तारी हो चुकी है तथा कुत्ते के मृत शरीर को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है।
सीसी टीवी से मिली फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि अभियुक्त ने अपनी कार के पहले अगले टायर कुत्ते पर चड़ाए व फिर पिछले टायर से उसे रोंद कर वहीं मार दिया। यह घटना ब्रहस्पतिवार दिनांक 20 अगस्त दोपहर 4 बजे की है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 429, शरारतपूर्ण किसी जानवर को मारने के संबंध में है जिस हेतु अपराधी को मय जुर्माने या बिना जुर्माने के 5 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है। धारा 290 सार्वजनिक उपद्रव से संबन्धित है जबकि धारा 279 सामुदायिक स्थानों पर अंधाधुंद तरीकों से वाहन चलाने से संबन्धित है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का सेक्शन 11 जानवरों पर क्रूरता से अत्याचार से संबन्धित है।
मोगली एड संस्था कहती है- ‘यह मामला उन बेकसूर जानवरों के लिए हमारी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है जो भारतीय सड़कों पर असुरक्षित जिंदगी बिता रहे हैं।”
PETA इंडिया की एमरजेंसी रेसपोन्स कोर्डिनेटर नेहा चौधरी कहती हैं- “इस कुत्ते के साथ जिस तरह से वहशियत की गयी और इस कुत्ते जितना दर्द एवं पीड़ा सही है उस बारे में सोच कर ही दिल काँप उठता है। PETA इंडिया मोगली संस्था एवं मोहाली पुलिस की सराहना करता हैं जिंहोने इस मामले में फुर्ती दिखाते हुए तुरंत कार्यवाही करके अपराधी को धर दबोचा।हम चाहते हैं कि कुत्ते को इतनी क्रूर मौत देने वाले अपराधी को कानून के मुताबिक कठोर से कठोर सजा मिले, उसे जेल भी होनी चाहिए व उसपर जुर्माना भी लगना चाहिए।”
PETA इंडिया जो इस सिद्धांत के तहत काम करता है कि “जानवर किसी भी तरह से हमारा दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं है” इस बात का संज्ञान लेता है कि बहुत से अध्ययन यह बताते हैं कि जो लोग पहले जानवरों पर अत्याचार एवं क्रूरता करते हैं वह आगे चलकर अन्य जानवरों या इन्सानों के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं पर किए गए एक अध्ययन में 60 प्रतिशत महिलाओं ने यह बताया कि उन पर हिंसा करने से पहले उनके पार्टनर ने उनके कुत्ते या अन्य घरेलू जानवर की हत्या की है या उस पर अत्याचार किया है। PETA इंडिया लंबे समय से पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के सजा के प्रावधानों को कठोर बनाने के लिए अभियान चला रहा है क्यूंकि वर्तमान में इसमे पशुओं पर क्रूरता का पहला दोषी पाये जाने पर मात्र 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाईट PETAIndia.com पर जाएँ।
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