PETA इंडिया और जौनपुर रेस्क्यू टीम की शिकायत के बाद, औरैया पुलिस ने कुत्ते को पीट-पीटकर मारने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की

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13 September 2023

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औरैया – यह जानकारी प्राप्त होने के बाद कि औरैया जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कखावतू कांशीराम कॉलोनी में एक व्यक्ति ने सामुदायिक कुत्ते की कथित तौर पर पहले गर्दन में रस्सी बांधकर, फिर उसे जमीन पर पटक-पटक कर अंततः उसके सिर को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA), इंडिया ने औरैया पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए जौनपुर रेस्क्यू टीम के स्थानीय कार्यकर्ता संदीप कुमार के साथ मिलकर कार्य किया। इस मामले में, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 429 के तहत FIR दर्ज की गई है। इस क्रूर घटना की सूचना कई संबंधित नागरिकों ने PETA इंडिया को दी थी।

PETA इंडिया की इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनटोर सुनयना बसु ने कहा, “जो लोग जानवरों के प्रति क्रूरता करते हैं वे अक्सर मनुष्यों को भी नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए सभी की सुरक्षा हेतु ज़रूरी हैं कि जनता जानवरों के प्रति क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट दर्ज़ कराए। हम औरैया पुलिस की सराहना करते हैं कि उन्होंने यह संदेश दिया कि जानवरों के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।“

PETA इंडिया इस अभियुक्त की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि जानवरों के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग जानवरों के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह आगे चलकर जानवरों या मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में अमीरुल इस्लाम को विधि की एक छात्रा जीशा का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाए गयी जबकि उससे पहले वह कुत्तों और बकरियों का बलात्कार कर उन्हें मार चुका था। घरेलू हिंसा पीड़ितों पर Journal of Emotional Abuse द्वारा किए गए एक अध्ययन में 71% महिलाओं ने माना कि उनके अत्याचारी पार्टनरों ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया।

PETA इंडिया इस सिद्धान्त के तहत कार्य करता है कि, “जानवर किसी तरह का दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं हैं”। हम देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहा है। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है, जैसे इसके अंतर्गत पहली बार जानवरों पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता  खिलाफ़ कठोर दंड प्रावधानों की सिफारिश करी है।

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