कुत्ते की हत्या के प्रयास के वायरल वीडियो के बाद मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की, कुत्तों को प्रताड़ित करते हुए एक और वीडियो सामने आया – PETA इंडिया ने अपराधियों को पकड़वाने वालों के लिए 50,000 के इनाम की घोषणा की

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29 August 2023

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मुंबई – एक वायरल वीडियो से यह जानकारी प्राप्त होने के कि मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में दो लोगों ने सामुदायिक कुत्तों के मुंह और पैरों को प्लास्टिक के तार से बांधकर उन्हें बोरे में भरकर मारने का प्रयास किया, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया ने एक दयालु नागरिक की सहायता से अंबोली पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। यह FIR भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 34 और 511 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 429 एवं पशु क्रूरता निवारण (PCA) अधिनियम, 1960 की धारा 11 (1) (a) और (d) के तहत दर्ज की गई है। यह FIR दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई है जिनके चेहरे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं।

इस मामले के निपटारण के बीच, जोगेश्वरी से ही कुत्तों के साथ इसी तरह की क्रूरता का एक दूसरा वीडियो सामने आया। PETA इंडिया ने इस मामले में भी कानूनी कार्यवाही करते हुए, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत करके, इस मामले में भी FIR दर्ज कराने का निर्णय लिया है। PETA इंडिया द्वारा इन दोनों मामलों में दोषियों की गिरफ़्तारी एवं अपराध सिद्धि में सहायक किसी भी प्रकार की उपयुक्त जानकारी देने वाले व्यक्ति को ₹50,000 की इनामी राशि की घोषण की है।

इस अपराधी या अपराधियों के बारे मे जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति, PETA इंडिया की आपातकाल हेल्पलाइन +91 9820122602 या ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकता है। अनुरोध करने पर सूचना देनेवाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

PETA इंडिया की इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनटोर सलोनी सकारिया ने कहा, “जो लोग जानवरों के प्रति क्रूरता करते हैं वे अक्सर मनुष्यों को भी नुकसान पहुँचाते हैं इसलिए सभी की सुरक्षा हेतु ज़रूरी हैं कि जनता जानवरों के प्रति क्रूरता के मामलों की रिपोर्ट दर्ज़ कराए।“

PETA इंडिया इस अभियुक्त की मनोदशा का मूल्यांकन और काउंसलिंग की सिफारिश करता है क्योंकि जानवरों के प्रति शोषण के कृत्य एक गहरी मानसिक अशांति को इंगित करते हैं। शोध से पता चला है कि जो लोग जानवरों के खिलाफ क्रूरता करते हैं, वह आगे चलकर जानवरों या मनुष्यों को भी चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, केरल में अमीरुल इस्लाम को विधि की एक छात्रा जीशा का बलात्कार कर उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाए गयी जबकि उससे पहले वह कुत्तों और बकरियों का बलात्कार कर उन्हें मार चुका था। घरेलू हिंसा पीड़ितों पर International Journal of Environmental Research and Public Health द्वारा किए गए एक अध्ययन में 71% महिलाओं ने माना कि उनके अत्याचारी पार्टनरों ने उनके कुत्तों या अन्य जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया या मार दिया।

PETA इंडिया इस सिद्धान्त के तहत कार्य करता है कि, “जानवर किसी तरह का दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं हैं”। हम देश के ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम’, 1960 को मजबूत करने के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे हैं। यह कानून और इसके दंड प्रावधान बहुत पुराने और अप्रासंगिक है,  जैसे इसके अंतर्गत पहली बार जानवरों पर अपराध का दोषी पाये जाने पर महज़ 50 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। PETA इंडिया ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पशु क्रूरता खिलाफ़ कठोर दंड प्रावधानों की सिफारिश करी है।

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