PETA इंडिया ने उज्जैन पुलिस की सहायता से कुत्ते को मुह पैर से बांधकर तालाब में फेंकने वाले अपराधियों को गिरफ़्तार करवाया
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24 May 2020
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पशुओं पर होने वाली क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाने वालों में सितारे भी शामिल हैं।
उज्जैन, मध्य प्रदेश- दो युवक एक कुत्ते को उसके मुंह पैर से बांधकर पानी के तालाब में फैंक देते हैं व फिर उस पर पत्थर बरसते हैं, इस वायरल विडियो के सामने आने के बाद PETA इंडिया ने देश भर से इन दोनों युवकों की पहचान करने की अपील की थी व जानकारी देने वाले को ईनाम दिये जाने की भी घोषणा की थी। इस खबर के उपरांत PETA इंडिया ने उज्जैन पुलिस की सहायता से इन दोनों युवकों की खोज कर उनके खिलाफ प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया है। दर्ज FIR में इन अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा 429 एवं ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ के सेक्शन 11 (1) (a) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। कुत्ते की इस दर्दनाक हत्या के बारे में जानने के बाद फिल्म स्टार अत्या शेट्टी, सुनील शेट्टी एवं हिना सिद्धू ने इस घटना को अपने सोशल मीडिया पर सांझा किया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34, कुछ व्यक्तियों द्वारा एक समान इरादे से की गयी वारदात से संबन्धित है जबकि धारा 429 के तहत शरारत के द्वारा किसी पशु की हत्या करना जैसे अपराध पर रोक लगती है। इस धारा के तहत अपराध साबित होने पर अभियुक्त को जुर्माना सहित व बगैर जुर्माने के 5 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है।
PETA इंडिया के आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (एमरजेंसी रेस्पोंस टीम) के एसोसिएट मैनेजर, मीत अशर कहते हैं- “PETA इंडिया इस केस के संबंध में उज्जैन पुलिस द्वारा किए गए प्रयासो की सराहना करता है तथा औरंगाबाद रेंज के पुलिस महानिदेशक डॉ. रविन्द्र सिंघल (IPS) तथा उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता है जिंहोने उज्जैन के पंचमपुरा में इन दोनों अभियुक्तों का पता लगवाने में मदद की क्यूंकि वायरल वीडियो में दिख रहे तालाब से इसे पहचानना एक मात्र स्रोत था। जो लोग पशुओं के प्रति हिंसक मानसिक्ता रखते हैं वह आगे चलकर इन्सानों को अपना निशाना बनाते हैं। इसलिए सामान्य जनता का यह दायित्व है की जब भी किसी पशु पर क्रूरता होते देखें तो पशु एवं इन्सानों की रक्षा के मद्देनजर उस क्रूरता की रिपोर्ट करें, जैसे के यह घटना“।
PETA इंडिया, जिसका एक सिद्धांत यह भी है कि “पशु किसी भी तरह से हमारा दुर्व्यवहार सहने के लिए नहीं है”, इस बात का संज्ञान लेता है कि मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि हिंसक मानसिक्ता वाले लोग पशुओं पर क्रूरता से शुरुवात करते हैं व आगे चलकर इन्सानों को अपना निशाना बनाते हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण में 60 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि उनका हिंसक पार्टनर पहले किसी न किसी घरेलू या बाहरी पशु को मौत के घाट उतार चुका है। हालांकि भारतीय दंड संहिता के तहत सख्त सजा का प्रावधान है किन्तु PETA इंडिया लंबे समय से यह आवाज उठाता चला आ रहा है कि “पशु क्रूरता निवारण अंधिनियम 1960” में भी पशुओं के खिलाफ़ होने वाले अपराधों हेतु कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए जबकि वर्तमान में इस कानून के तहत पहली बार सजा का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पर महज़ 50 रुपये जुर्माने का प्रावधान ही है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाईट PETAIndia.com पर जाएँ।
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